नोटिस का जवाब नहीं देने वाले टैक्सपेयर्स पर सीबीडीटी सख्त, आईटीआर स्क्रुटनी के निर्देश
नोटिस का जवाब नहीं देने वाले टैक्सपेयर्स पर सीबीडीटी सख्त, आईटीआर स्क्रुटनी के निर्देश
इनकम टैक्स विभाग के सवालों का जवाब नहीं देने वाले टैक्सपेयर्स के ITR को पूरी जांच के लिए चुना जा सकता है. इसके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के निर्देश
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के निर्देश पर आयकर विभाग ने इस महीने 16 तारीख से देशभर में टैक्स चोरी, जीएसटी चोरी, फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन जैसे मामलों को रोकने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया था. अभियान के दौरान जिन टैक्सपेयर्स के दस्तावेज संदेहास्पद मिले हैं उन्हें सीबीडीटी ने नोटिस भेजा है. वहीं, इंडीविजुअल टैक्सपेयर को भी नोटिस भेजे गए थे, लेकिन जिन लोगों ने अब तक जवाब नहीं दिया है उनके आइटीआर की स्क्रुटनी की जाएगी.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नोटिस के बावजूद सवालों के जवाब नहीं देने वाले टैक्सपेयर्स की पूरी जांच के लिए आयकर अधिकारियों को आयकर रिटर्न (ITR) का चयन करने को कहा है. यह दिशानिर्देश चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए लागू हैं. आयकर विभाग टैक्स चोरी, तलाशी और जब्ती के मामलों में जहां सर्वेक्षण किया गया था और जहां धारा 142 (1) और 148 के तहत आयकर नोटिस भेजे गए थे उनकी जांच के लिए टैक्स रिटर्न की छानबीन करेगा.
आयकर विभाग ऐसे मामलों में आईटीआर की स्क्रुटनी करेगा
विशिष्ट टैक्स चोरी के मामले में.
जहां धारा 148 के तहत एक नोटिस जारी किया गया है.
जहां धारा 142(1) के तहत नोटिस जारी किया गया हो.
तलाशी और जब्ती के मामले में.
सर्वेक्षण के मामले में.
पंजीकरण/अनुमोदन से संबंधित मामले में.
पहले के एसेसमेंट ईयर में रिकरिंग से जुड़े मामले में.