भरने जा रहे हैं टैक्स रिटर्न? जान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम से जुड़ा ये नियम
भरने जा रहे हैं टैक्स रिटर्न? जान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम से जुड़ा ये नियम
क्या आपको पता है कि आप किराये पर दिए हुए घर की इनकम पर टैक्स सेव कर सकते हैं. अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि आप किराए के घर से होने वाली इनकम पर टैक्स छूट कैसे ले सकते हैं.
अगर आपने अबतक अपना इनकम टैक्स नहीं फाइल किया है तो ये समय रहते भर दीजिए. टैक्स बचाने के लिए अक्सर हम अलग-अलग टैक्स सेविंग ऑप्शन ढूंढते रहते हैं. ऐसे में अगर आप भी टैक्स सेविंग के लिए सभी ऑप्शन का इस्तेमाल कर चुके हैं फिर भी टैक्स नहीं बचा पा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है.
क्या आपको पता है कि आप अपने किराये पर दिए हुए घर की इनकम पर भी टैक्स बचा सकते हैं. अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि आप किराए के घर से होने वाली इनकम पर टैक्स छूट कैसे ले सकते हैं.
रेंटल इनकम पर ऐसे बचेगा टैक्स
अगर आपने अपनी किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया हुआ है तो आप उसपर टैक्स बचा सकते हैं. मान लीजिए अगर आप अपने खुद के मकान में रहते हैं और आपने अपनी प्रॉपर्टी को भी रेंट पर दिया है. अब आपकी प्रॉपर्टी से आपको हर महीने 15 हजार रुपये रेंट मिल जाता है. तो आप अपने रेंट का लॉस इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं. आप इनकम टैक्स के सेक्शन 24 से अपना अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं. इसके लिए आप होम लोन को दिखा सकते हैं.
रेंट इनकम पर ऐसे पा सकते हैं स्टैण्डर्ड डिडक्शन
आप किराए की प्रॉपर्टी पर स्टैण्डर्ड डिडक्शन का बेनिफिट लेकर अपना टैक्स बचा सकते हैं. इसपर आपको 30% तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है.
आप होम लोन पर छूट ले सकते हैं.
अगर आपकी कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है तो आप उसपर भी टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं.
Municipal टैक्स डिडक्शन भी काम आ सकता है. इसमें आपका वॉटर टैक्स, सीवेज टैक्स और कई तरह के टैक्स शामिल होते हैं.